Cg pm awas Operator vacancy sarangarh 2024-छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्रमांक/एफ3-1/22-2/2024नया रायपुर अटल नगर दिनाक 29.08.2024 में दिए गए स्वीकृति के आधार पर संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन् प्रथम तल, सेक्टर-19. नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र./1251/PMAY-G/स्था/31/2024 नया रायपुर अटल मगर दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार एवं जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन उपरांत की गई अनुशंसा के आधार परः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले के जनपद पंचायतों में विकासखण्ड समन्वयक, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के संविदा रिक्त पद पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 14.10.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक कार्यालय, परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला पंचायत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत ढाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। विकासखण्ड समन्वयक, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर के संविदा रिक्त पद पर चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, पदों की संख्या, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिले के जनपद पंचायतों तथा कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सूचना पटल एवं जिले के वेब साईट https://sarangarh-bilaigarh.cg.gov.in पर देखा जा सकता है।
1. मान्यता विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.ई./बी.टेक. में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण।
विकासखण्ड समन्वयक 39875/- (लेवल 10) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 60 % अंक से साथ स्नातकोत्तर की उपाधि।
कम से कम 02 वर्ष का शासकीय एवं शासकीय गैर कार्यालय अंतर्गत विभिन्न कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंको का Weightage देते हुए 20 योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव।
तकनिकी सहायक:
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी.ई./बी.टेक/डिप्लोमा (सिविल इंजीनियरिंग) न्यूनतम 60% के साथ उत्तीर्ण .
उपरोक्त श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में बी.ई/बी.टेक / डिप्लोमा (किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग) न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण।
उपरोक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एम.एस.सी. (गणित / भौतिकी) न्यूनतम 60 % अंकों के साथ उत्तीर्ण।
डाटा एंट्री ऑपरेटर :
कक्षा 12th उत्तीर्ण।
अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीणं।
अथवा कक्षा 10वी परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।
डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)
आवेदन शुल्क / Application fee
किसी भी वर्ग के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा.
उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्ते निम्नयत है :-
निर्धारित प्रारुप में आवेदन दिनांक 14.10.2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक कार्यालय, परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला पंचायत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) के नाम के पते पर दिनांक-14/10/2024 को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आवश्यकता अनुरूप पदो की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी, जिसके लिए पृथक से सूचना का प्रकाशन किया जावेगा।
आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 जुलाई 2024 के आधार पर की जावेगी।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। स्व-प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
संविदा नियुक्ति अधिकतम 03 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक-31 दिसबंर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुत्तार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
सविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे। उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी
जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मैरिट आधार पर सूची बद्ध किया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित अनुपात में कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा तउपरांत कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जायेगा। समान अंक प्राप्त होने पर जन्म तिथि के अनुसार वरीयता दी जावेगी।
दस्तावेज सत्यापन / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संलग्न किये गये सम्पूर्ण दस्तावेजो की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेंगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई सूचना नहीं दी आवेगी।
लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है. जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।